हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा - ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रहीं, यह इस्लाम में अनिवार्य नहीं

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हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा - ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रहीं, यह इस्लाम में अनिवार्य नहीं

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हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को आठवें दिन सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे इस्लामिक देश हैं, जहां हिजाब का विरोध हो रहा है और महिलाएं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। कोर्ट ने पूछा- किस देश में? इस पर SG बोले- ईरान में। इससे साबित होता है कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।


ईरान में सिर न ढंकने के आरोप में पुलिस ने 22 साल की महसा अमीनी को कस्टडी में ले लिया था। महसा कुर्द मूल की थीं। हिरासत में ही वे कोमा में चली गईं और 16 सितंबर को उनकी मौत हो गई। इसके बाद महिलाओं का गुस्सा भड़क गया।


महिलाओं की मांग है कि हिजाब को अनिवार्य की जगह वैकल्पिक किया जाए। उनका कहना है कि हिजाब की वजह से वे क्यों मारी जाएं। मॉरल पुलिसिंग का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग से 5 लोगों की मौत हो गई। 80 से ज्यादा घायल हैं।

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