गुजरात के डीसा के "लवजेहाद" मामले में अब ऐंटी टेररिस्ट स्कॉड करेगा इन्वेस्टिगेशन

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गुजरात के डीसा के "लवजेहाद" मामले में अब ऐंटी टेररिस्ट स्कॉड करेगा इन्वेस्टिगेशन

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- गुजरात सरकार और होम डिपार्टमेंट के आदेश से होगी मामले की छानबीन

-डिसा में हिन्दू संगठनों की मौन रैली के बाद सरकार का बड़ा कदम

-कठित कांड में अबतक ५ अभियुक्तों पर हुई हे शिकायत

-जिल्ला एसपी अक्षयराज मकवाना टिम से ATS से इन्वेस्टिगेशन सभाला

-ATS का मुख्य इन्वेस्टिगेशन फॉक्स रहेगा अपराधियों का लवजेहाद क्राइम रेकॉर्ड

-क्या "लवजेहाद" की इस मामले के तार अन्य किसी बड़ी गेंग से जुड़े हे ? उठे थे सवाल

-गुजरात ही नहीं भारत और पकिस्तान के अपराधियों का कई केशो में रहा हे ऐसे केशो में रोल

-हिन्दू समाज का रोष और दस्तावेजी एविडन्स में क्या आएगा नया अपडेट्स ? उठते सवाल


( रीना परमार /स्पेशियल क्राइम रिपोर्ट )

गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में इनदिनों कठित लवजेहाद मामले की काफी चर्चा रही हे,इस केशमे अबतक की अपडेट्स देखे तो,डीसा के मालगढ़ गांव की युवती नेहा हरेशभाई सोलकी (माली ) आयु -२२ साल रसाणा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और इसी कॉलेज में उसकी दोस्ती ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़से हुई थी,यह दोस्ती कॉलेज से युवती के घर तक पहुंची थी और ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़ने नेहा की माता चंद्रिकाबहन भाई और आकाश आयु -१८ से भी दोस्ताना सबंध बनाये थे। जबकि लड़की के पिता को यह दोस्ती अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़ को अपने घर आने से मना बोल कर ,अपने परिवार को भी इस लड़के से दुरी बनाये रखने की हिदायत दी,लेकिन ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़ से घर के मुखिया हरेशभाई माली को छोड़कर बाकी तीन सदस्यों ने सबंध नहीं बिगाड़े,जिससे यह दोस्ताना सबंध तकरार की मूल जड़ बन गया।

शिकायत कर्ता राजेशभाई माली की FIR ,पालनपुर पूर्व पुलिस थाना,

इस मामले में पीड़ित हरेशभाई माली ,के छोटेभाई राजेशभाई शंकरभाई माली ने पालनपुर पूर्व पुलिस थाना,में २८ अगस्त को अपनी शिकायत दर्ज की थी ,जिसमे उन्होंने बताया था की,उनके बड़े भ्राता हरेशभाई माली ने जहर खाकर पालनपुर के कीर्तिस्तब्ध के नजदीक अपनी जान देने की कोशिश की थी वजह भी बताई की " ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़ने उनकी बेटी नेहा,पत्नी चन्द्रिका और पुत्र आकाश का ब्रेन वॉश किया हे और इन सभीने हिन्दू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म अपनाया हे ,इतना ही नहीं यह तीनो घर में पूजा पाट छोड़कर नमाज पढ़ते हे ,में ने अपने परिवार के तीनो सदस्य को समझाया वो नहीं माने तो में ने ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़ और उसके परिवार के अन्य सदस्य सत्तार अब्दुल हाजी,मुस्तफा पापा शेख,आलम पापा शेख,सोहील सत्तार शेख को भी मेरे बिखरते परिवार को बचाने मदद मांगी,लेकिन इन सभी ने मदद की बजाय धमकी दी ,और जबरन २५ लाख मांगे ,जिससे पीड़ित और हताश होकर में ने मरना मुनासिब समजा और जाहर खा लिया ,यह बयांन हरेशभाई माली ने देते ही हरकत में आई पुलिस ने इस मामले में मुख्य अभियुक्त, ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़ और उसके परिवार के अन्य सदस्य सत्तार अब्दुल हाजी,मुस्तफा पापा शेख,आलम पापा शेख,सोहील सत्तार शेख के खिलाफ भारतीय दंड सहित धारा ३०६,५११,३८४,५०६(१ )१४ तहत मामला दर्ज किया था और मुख्य अभियुक्त, ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़ और मददगार अपराधी सत्तार अब्दुल हाजी को दबोचकर पुलिस कस्टडी में लिया था,जो पुलिस रिमांड के बाद अब ज्यूडिशियल कस्टडी में हे ,जबकि बाकी के अपराधियों को पकड़ने पोलिस ने छापेमारी जारी रखी हे...

यह माममें में गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच,का भी आ चुका हे फैसला... 

इस बहुचर्चित मामले में गुजरात हाईकोर्ट में हेबियर्स कॉपर्स केश भी पिछले १६ जुलाई २०२२ को अपना फैसला सुना चूका हे,इस मामले में पीड़ित हरेशभाई माली परिवार के सदस्यों को बंदी बनाकर रखा गया हे,उनकी सुरक्षा खतरे में हे उनका धर्मपरिवर्तन किया गया हे,उन्हें फौरन ढूँढना जरुरी हे यह पिटीशन हाईकोर्टमे पीड़ित बताये जाने वाले हरेशभाई माली के ही पुत्र आकाश माली ने की थी ,कोर्ट ने इस पर प्रतिवादी के तोर पर गुजरात सर्कार ,एसपी,बनासकांठा,पोलिस इंस्पेक्टर ,पीड़ित हरेशभाई सोलकी,उनके भाई राजेशकुमार हरेशभाई सोलकी,नेहा हरेशभाई सोलकी (युवती ),एवंम चंद्रिकाबेन हरेशभाई सोलकी को मोटिस देकर सुनवाई की थी जिसमे कोर्ट को शिकायत में बताई बाते यानि की युवती और उनकी माता को बंदी बनाकर रखा गया हे,उनकी सुरक्षा खतरे में हे,ऐसा कोई साबुत नहीं मिला ,जिसके बाद कोर्ट ने युवती नेहा माली और उसकी माताजी चंद्रिकाबहन का भी बयान रिकॉर्ड किया ,जिसमे कोर्ट के सामने आये सबूतों के मद्दे नजर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया की युवती नेहा माली और उनकी माताजी चन्द्रिका बहन को जब अपने परिवार के साथ नहीं रहना हे तो उन्हें बाध्य नहीं किया जायेगा,वो अपना भला बुरा समझने जितने सयाने हे,उन्हें अधिकार हे की वो जहा रहना चाहे रह सकते हे,हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का SCR /A /५८५२ /२०२२ ऑर्डर दिनाक १६-०६-२२ का था जिसमे जस्टिस विपुल एम पांचोलि और राजेंद्र एम सरीन ने इस मामले की सुनवाई की थी।


लड़की को फंसाने के बाद मुख्य अभियुक्त, ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़ने धर्म परिवर्तन करवाया : पीड़ित परिवार मुखिया का आरोप

राज्य और देश भर में धर्म परिवर्तन के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। बनासकांठा के डीसा में धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है.जिसे हिन्दू संगठन प्रीप्लान लवजेहाद मामला बता रहे हे,जिसमें डीसा के गवाड़ी इलाके में रहने वाले एजाज मुस्तफा शेख नाम के युवकने डीसा के मालगढ़ गांव की एक लड़की का ब्रेनवॉश कर उसकी मां और भाई समेत तीनो का ब्रेनवॉश कर दिया था। जिससे वो हिन्दू धर्म छोड़कर,घर छोड़कर चले गए,


डीसा में हिन्दू संगठनों की विशाल रैली : यह हिन्दू राष्ट्र हे यह गुस्ताखी चलेगी नहीं : स्थानीय भाजपा MLA शशिकांतभाई पंड्या

इस पुरे मामले में हिन्दू संगठनों का रोष सामने आया ,पूरा डीसा शहर बंध रहा और सरकार से मामले की न्यायिक सख्त जांच की बात रखी गई.और यही रोष के बाद,सरकार ने भी माना की,इस मामले में उचित न्यायिक जांच होनी चाहिए,और अब सरकार के आदेश से स्थानीय पुलिस से इस जांच को वापिस लेकर अब तक के सभी इन्वेस्टिगेशन पहलुओं को और डॉक्युमेंट को ATS टीम को सौपा गया हे,अब माना जा रहा हे की एन्टिटेररिस्ट टीम के जांच और सोच का दायरा काफी आधुनिक उपकरण और तकनीकों से लेंस रहता हे इसलिये इस पुरे मामले में अनसुलझे कई तथ्य सामने आएंगे... 


सबसे बडा सवाल ? युवती और उसकी माँ -भाई कहाँ हे ? कौन हे अब उनका पालनहार  ?. 

इस चर्चित कांड में,हाईकोर्ट से,अपने पिता की कस्टडी से,अपनी मर्जी से स्वतंत्र रहने को मिली राहत के बाद यह युवती और उसकी माँ एवं भाई का कोई अता पता नहीं हे,वो कहाँ हे,पीड़ित हरेशभाई माली नहीं जानते,जबकि दूसरी तरफ इस विवादित कांड में युवती ने मुख्य अभियुक्त, ऐज़ाज़ मुस्तफ़ा शेख़से शादी की हे या उसने और उसकी माँ एवं भाई ने धर्म परिवर्तन किया हे,उसका भी अबतक के इन्वेस्टिगेशन में स्थानीय पुलिस उचित प्रमाण नहीं जूटा पाई,जबकि यह प्रमुख, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट था,माना जा रहा हे की अब इस केश की आगे की जांच ATS करेगी तब यह इन्वेस्टिगेशन मुद्दों पर अहम खुलासा होगा.. 

मुख्य अभियुक्त और सहअपराधिओं की ATS करेगी कडी पूछताछ... 

इस मामले में सबसे बडा,खुलासा यह भी सामने आया हे,की सिर्फ युवती नहीं,उसकी माँ और भाई भी,हिन्दू देवी देवताओ की पूजा छोड़कर अपने घर में ही नमाज अदा करते थे,यह दावा, शिकायत में दर्ज हुआ हे,तब सवाल यह उठता हे की,कुछ ही दिनों में ऐसा क्या चमत्कार हो गया की,सिर्फ युवती ही नहीं उसका 18 साल का भाई, उसकी माँ भी नमाज पढ़ने लगे,? क्या उन्हें बहकाया गया ? धमकाया गया ? या फिर लालच देकर उनका ब्रेइन वॉश किया गया ? कौन लोग और भी इस कांड में शामिल हे ? क्या कोई इस तरह के कार्यो को बढ़ावा देने या धर्मपरिवर्तन कराने फडिंग कर रहा हे ? अपराधीओ के पिछले साल या उसके आगे से किन किन लोगो से फोन या सोशियल मिडिया सम्पर्क रहे,अपराधीओ के कॉल डिटेल्स से क्या कोई बडा एविडन्स उभरकर सामने आता हे ? यह सभी इन्वेस्टिगेशन के बड़े पॉइंट हे, जिस पर माना जा रहा हे की, एन्टिटेररिस्ट दल की टीम इस नए अपने तरिके से इन्वेस्टिगेशन करेगी.. 


गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार अधिनियम 2021..दोषित पाए जाने पर कडी सजा होगी 

सरकार ने लव जिहाद कानून को बहुत सख्त बनाते हुए धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। धर्म परिवर्तन के लिए किसी युवती से विवाह करना तथा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन दोनों को ही अपराध माना जाएगा। लव जिहाद कानून अब गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार अधिनियम 2021 के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधायक 2003 अस्तित्व में था लेकिन सरकार ने इस कानून में संशोधन कर इसे और भी सख्त बना दिया है जिससे धर्म परिवर्तन कराना अब बहुत मुश्किल होगा।

गुजरात सरकार ने युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवाह करने अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने को अवैध बना दिया है। इस तरह छल बल अथवा प्रभाव में लेकर बहला-फुसलाकर किसी युवती से विवाह कर उसके धर्म का परिवर्तन कराने वाले को 5 साल तक की सजा हो सकती जबकि लड़की नाबालिग होने अथवा एससी एसटी वर्ग से होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।इस तरह के विवाह की शिकायत माता-पिता रक्त संबंधी अथवा पीड़िता के परिवार का कोई भी सदस्य अथवा रिश्तेदार शिकायत कर सकेगा। विवाह में मदद करने वाले व्यक्ति तथा संस्थाओं को भी इस कानून के तहत दोषी माना जाएगा तथा विवाह कराने वाली संस्था के पदाधिकारी को 10 साल तक की भी सजा हो सकती है।

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