Delhi-NCR में प्रदूषण का 'मिनी लॉकडाउन', डीजल कारें बैन... जानें क्‍या-क्‍या रोक लगी

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Delhi-NCR में प्रदूषण का 'मिनी लॉकडाउन', डीजल कारें बैन... जानें क्‍या-क्‍या रोक लगी

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Delhi-NCR Diesel Car Ban Under GRAP-IV: एयर क्‍वालिटी मैनेजमेंट कमिशन (CAQM) ने एनसीआर में ग्रेडेड रेस्‍पांस ऐक्‍शन प्‍लान (GRAP) का चौथा चरण (Stage IV) लागू किया है। इसके तहत, दिल्‍ली-एनसीआर में BS-IV से कम एमिशन लेवल वाली डीजल कारें बैन रहेंगी।दिल्‍ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शुक्रवार को दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को सुनवाई के लिए कहा है।GRAP के स्‍टेज IV के तहत, दिल्‍ली-एनसीआर में BS-IV एमिशन लेवल तक की डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इमरजेंसी सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को छूट दी गई है।


 दिल्‍ली सरकार के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने कहा कि बैन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही लागू हो सकेगा। शुक्रवार को दिल्‍ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्‍यक्षता में बैठक बुलाई गई है। इसी में बैन लागू करने को हरी झंडी मिल सकती है।CAQM के निर्देशों का असर दिल्‍ली में रजिस्‍टर्ड करीब तीन लाख निजी कारों पर पड़ेगा। इनके अलावा आस-पास के जिलों से भी बड़ी संख्या में ऐसी कारें आती हैं।ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार, वाहन मालिकों को उनकी गाड़‍ियों के मूवमेंट पर रोक से जुड़ी जानकारी टेक्‍स्‍ट मेसेज के जरिए दी जाएगी।


 एमिशन नियमों के उल्‍लंघन पर दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस 20,000 रुपये तक का जुर्मना वसूल सकती है।


कैसे पता करेंगे कार BS-IV से कम है या नहीं?

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने कहा कि बिना डॉक्‍युमेंट्स जांचे किसी गाड़ी का एमिशन स्‍टैंडर्ड चेक करने की टेक्‍नोलॉजी नहीं है। डीजल कारों की विंडशील्‍ड पर ऑरेंज स्टिकर होता है इसलिए उन्‍हें आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन रजिस्‍ट्रेशन पेपर्स चेक किए बिना यह पता नहीं लगाया जा सकता कि BS लेवल क्‍या है।GRAP 4 में वाहनों को लेकर क्या-क्या रोक लगाई गई?

राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर रोक। इसमें जरूरी सेवाओं और सर्विस से जुड़े ट्रक के अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल नहीं हैं। दिल्ली के अंदर हल्के और मध्यम माल वाहन डीजल ट्रक भी नहीं चल सकेंगे। उन ट्रकों को छूट दी गई है, जो जरूरी सर्विसेज से जुड़े हैं। दिल्‍ली और आसपास के जिलों में बीएस-4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा। इसमें भी इमरजेंसी सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को छूट दी गई है।


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