ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ सकता है भारी, इतने तगड़े जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ सकता है भारी, इतने तगड़े जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

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देश में हर साल लाखों की संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें बहुत सारे लोगों को जान गंवाना पड़ता है. ट्रैफिक सिग्नल और नियमों का पालन न करना इन दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण है. ट्रैफिक सिग्नलों और नियमों को लोगों की जिंदगी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है फिर भी लोग इन नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते, जिससे उनके साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जिंदगी के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है. ऐसे लोगों को जागरूक करने और दंड देने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीकों से भारी चालान भी काटा जाता है. तो चलिए जानते हैं किस नियम को तोड़ने पर कितने का कटता है चालान.


रेड लाइट न करें जंप 


दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना बहुत जरूरी है. इनका उल्लंघन करने पर चालान भी काटा जाता है. यदि कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करता है तो ट्रैफिक पुलिस उसका ₹1000 से ₹5,000 तक का चालान काट सकती है. साथ ही छह महीने से लेकर 1 साल तक के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है.


हेल्मेट न पहनने पर इतने का कटता है चालान



मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. वहीं अगर हेलमेट पहनने के बाद भी अगर उसका स्ट्रिप लॉक नहीं किया है तो ₹2000 का जुर्माना देना होगा, क्योंकि बहुत से लोग चालान से बचने के लिए सिर्फ पहन लेते हैं, लेकिन उसके स्ट्रिप को लॉक नहीं करते हैं.


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