IPO से पहले MobiKwik को चाहिए ये लाइसेंस, RBI से फिर लगाई गुहार

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IPO से पहले MobiKwik को चाहिए ये लाइसेंस, RBI से फिर लगाई गुहार

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फिनटेक कंपनी MobiKwik के इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच, कंपनी ने पेमेंट गेटवे Zaakpay को संचालित करने के लिए आरबीआई को लाइसेंस का आवेदन दिया है। बिजनेस टुडे ने MobiKwik की सह-संस्थापक उपासना टाकू के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक MobiKwik ने पहले भी Zaakpay के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा खारिज कर दिया गया था। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में बताया था कि अनुमोदित फर्म ही पेमेंट सेवाएं दे सकती हैं।


उपासना टाकू ने बताया कि हमने पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। तब जो जरूरी शर्तें थी उसके मुताबिक 31 मार्च 2021 तक मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटर की कुल संपत्ति 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए। पिछले साल 31 मार्च तक हमारी कुल संपत्ति 14.3 करोड़ रुपये थी इसलिए हम केवल 70 लाख रुपये कम थे। यही वजह है कि खारिज कर दिया गया।

ताकू के मुताबिक आरबीआई की नई अधिसूचना में हम शर्तों को पूरा कर रहे हैं। इस साल हमारी कुल संपत्ति बहुत अधिक थी इसलिए हमने फिर से आवेदन किया है। वहीं, आवेदन पर विचार किया जा रहा है।


बता दें कि 2009 में बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ताकू की कंपनी MobiKwik ने 2012 में Zaakpay को अपने पेमेंट गेटवे के रूप में पेश किया। गुरुग्राम स्थित फर्म को 1,900 रुपये का आईपीओ लेकर आने वाली है। इसके लिए भारत के बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। 


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